सिटीजन चार्टर
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 के अनुसार नागरिकों के लिए कुछ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका उत्तरदायी है। 74 वें संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार इन निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को अपने सिटीजन चार्टर में शामिल करें।
नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत किये गए सिटीजन चार्टर में विभिन्न समयबद्ध कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी जाएगी जैसे कि सडकों का प्रकाशन, परिवहन, स्वच्छता, सडकों का रख-रखाव, जल निकासी, मृत्य पशुयों की लाश को हटना इत्यादि।
इस सिटीजन चार्टर के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं :
- नगर पालिका द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को बड़े पैमाने पर विज्ञापित करना
- उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- जनता की शिकायतों का प्रभावशाली समाधान निकालना
- जन सेवाओं के संबंध में मानकों के आधार पर जवाब और कार्यवाही को सुनिश्चित करना।
- हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना
- सार्वजनिक सेवाओं को नियमित करना
- सार्वजनिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक भागीदारी की जागरूकता पैदा करना
हमारा संकल्प:
नागरिकों को सतत सेवाएं प्रदान करना
हमारा दृढ़ संकल्प
उच्च श्रेणी की गुणवत्ता का आश्वासन
निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी अगर नागरिकों द्वारा शिकायतों का समाधान करने में शीघ्र ही कोई उचित कदम नहीं उठाया गया हो तो :
- शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई नहीं लेने के लिए एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा
- सम्बंधित अधिकारिओं को चेतावनी देना यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न हो तो
- सम्बंधित अधिकारिओं को सख्त चेतावनी देना यदि उचित कार्रवाई 6 शिकायतों के बाद भी नहीं ली गई हो तो
- 6 शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर सम्बंधित अधिकारिओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करना